Mukhyamantri Nirashrit Mahila (Vidhwa) Pension Yojana – उत्तर प्रदेश की महिला आर्थिक सहायता योजना
Mukhyamantri Nirashrit Mahila (Vidhwa) Pension Yojana उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका लक्ष्य उन महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है जिनके पति का निधन हो जाने के बाद जीवन चलाने में कठिनाई होती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार निराश्रित महिला यानी विधवा महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन प्रदान करती है, ताकि वे सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें और अपने खर्चों को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकें।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का लक्ष्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह पेंशन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निवास करने वाली उन महिलाओं को दी जाती है जो पति की मृत्यु के बाद जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रही हैं।
- विधवा महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान करना
- उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और आत्मनिर्भर बनाना
- समाज में आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना
कौन लाभार्थी पात्र हैं?
Mukhyamantri Nirashrit Mahila (Vidhwa) Pension Yojana के लिए पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार हैं:
- आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- पति की मृत्यु हो चुकी हो और वह आर्थिक रूप से असहाय हो।
- परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक न हो। सामान्यत: ₹2,00,000 तक की आय सीमा रखी जाती है।
- आवेदिका कोई अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो।
पेंशन राशि कितनी है?
वर्तमान में Mukhyamantri Nirashrit Mahila (Vidhwa) Pension Yojana के अंतर्गत पात्र निराश्रित महिलाओं को प्रति माह ₹1000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाती है।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पति के निधन का प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक / बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें आवेदन?
UP में Mukhyamantri Nirashrit Mahila (Vidhwa) Pension Yojana के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाना होगा।
Official Website:
https://sspy-up.gov.in
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल खोलें।
- “निराश्रित महिला Pension” विकल्प चुनें।
- नया आवेदन फॉर्म खोलें और आवश्यक जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें और रसीद सुरक्षित रखें।
आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें?
अपना आवेदन सबमिट करने के बाद आप ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
Status Check Link:
https://sspy-up.gov.in
- पोर्टल पर “Application Status” चुनें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करें।
- स्टेटस स्क्रीन पर दिखेगा।
पेंशन लिस्ट कैसे देखें?
अगर आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है, तो आपका नाम पेंशन सूची में दिखाई देगा। इसके लिए:
- एकीकृत पेंशन पोर्टल पर जाएं।
- District, Block और Village चुनें।
- “निराश्रित महिला Pension List” चुनें और अपना नाम चेक करें।
पेंशन बंद होने के सामान्य कारण
- वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ
- आय सीमा से अधिक आय मिलने पर
- बैंक खाता निष्क्रिय होने पर
- गलत जानकारी दी हो
FAQs – Mukhyamantri Nirashrit Mahila (Vidhwa) Pension Yojana
1. Mukhyamantri Nirashrit Mahila Pension Yojana क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसमें पति के निधन के बाद निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. पेंशन कितनी मिलती है?
लगभग ₹1000 प्रति माह मिलती है।
3. आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक एकीकृत पेंशन पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
4. क्या यह निशुल्क है?
हाँ, इस योजना का आवेदन और लाभ निशुल्क है।
5. क्या पेंशन DBT के माध्यम से मिलती है?
हाँ, राशि सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाती है।
6. क्या किसी पेंशन कोड की आवश्यकता होती है?
जी नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद ही सभी आवश्यक विवरण प्राप्त हो जाते हैं।
7. अगर नाम सूची में नहीं है तो क्या करें?
पोर्टल पर स्टेटस चेक करें और पुनः सत्यापन करवाएँ।
8. क्या आवेदन ऑफलाइन भी किया जा सकता है?
आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन प्रक्रिया ही जारी है।
9. क्या महिलाएं तलाकशुदा भी पेंशन ले सकती हैं?
मुख्य रूप से विधवा महिलाएँ पात्र हैं; तलाकशुदा स्थिति में स्थानीय नियम के अनुसार निर्णय लिया जाता है।
10. क्या वार्षिक सत्यापन जरूरी है?
हाँ, सत्यापन से पात्रता बनाए रखना आवश्यक है।
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