Mukhyamantri Divyangjan Pension Yojana: उत्तर प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों के लिए आर्थिक संबल
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही Mukhyamantri Divyangjan Pension Yojana उन नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता के कारण नियमित रोजगार नहीं कर पाते। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपने दैनिक खर्च, इलाज और जीवन की आवश्यक जरूरतों को बिना किसी पर निर्भर हुए पूरा कर सकें।
राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे दिव्यांग लोग हैं, जिनकी कार्यक्षमता सीमित होने के कारण आमदनी के साधन बहुत कम हैं। Mukhyamantri Divyangjan Pension Yojana ऐसे लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देती है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मकसद सिर्फ पेंशन देना नहीं है, बल्कि दिव्यांग नागरिकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है।
- दिव्यांग नागरिकों को मासिक आर्थिक सहायता देना
- आर्थिक निर्भरता को कम करना
- दवा, इलाज और दैनिक खर्च में सहयोग देना
- दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहायता
Mukhyamantri Divyangjan Pension Yojana के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है, जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक दिव्यांग होना चाहिए (कम से कम 40% दिव्यांगता)
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो
- परिवार की आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए
दिव्यांगता का प्रकार
Mukhyamantri Divyangjan Pension Yojana के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता को मान्यता दी गई है, जैसे:
- शारीरिक दिव्यांगता
- दृष्टि बाधित (नेत्रहीनता)
- श्रवण बाधित (बहरापन)
- मानसिक दिव्यांगता
- मल्टीपल डिसेबिलिटी
आय सीमा (Income Limit)
योजना का लाभ केवल उन्हीं दिव्यांग नागरिकों को दिया जाता है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय तय सीमा के भीतर हो।
| क्षेत्र | अधिकतम वार्षिक आय |
|---|---|
| ग्रामीण क्षेत्र | ₹46,080 तक |
| शहरी क्षेत्र | ₹56,460 तक |
पेंशन राशि कितनी मिलती है?
वर्तमान में Mukhyamantri Divyangjan Pension Yojana के अंतर्गत पात्र दिव्यांग नागरिकों को ₹1000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
- ₹1000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता
- राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है
- Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली लागू
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
Online Apply करने की प्रक्रिया
Mukhyamantri Divyangjan Pension Yojana के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है।
Official Website:
https://sspy-up.gov.in
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- Divyangjan Pension विकल्प चुनें
- नया आवेदन फॉर्म भरें
- सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट कर रसीद सुरक्षित रखें
Application Status कैसे चेक करें?
आवेदन की स्थिति जानने के लिए भी यही पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है।
Status Check Link:
https://sspy-up.gov.in
- Application Status विकल्प चुनें
- रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालें
- स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा
Pension List में नाम कैसे देखें?
- जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें
- Divyangjan Pension List खोलें
- अपना नाम सत्यापित करें
पेंशन बंद होने के सामान्य कारण
- वार्षिक सत्यापन नहीं कराया गया
- आय सीमा से अधिक आय हो जाना
- बैंक खाता निष्क्रिय होना
- गलत या अपूर्ण जानकारी
FAQs – Mukhyamantri Divyangjan Pension Yojana
1. Mukhyamantri Divyangjan Pension Yojana क्या है?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन देने के लिए चलाई जाती है।
2. न्यूनतम दिव्यांगता कितनी होनी चाहिए?
कम से कम 40% दिव्यांगता आवश्यक है।
3. पेंशन राशि कितनी है?
₹1000 प्रति माह।
4. क्या ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है?
हाँ, आवेदन ऑनलाइन ही किया जाता है।
5. पेंशन कब आती है?
आमतौर पर हर महीने DBT के माध्यम से।
6. क्या एक परिवार से एक से अधिक दिव्यांग आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, यदि सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हों।
7. आधार कार्ड जरूरी है?
हाँ, DBT के लिए अनिवार्य है।
8. पेंशन कितने समय तक मिलती है?
जब तक पात्रता बनी रहती है।
9. पेंशन बंद हो जाए तो क्या करें?
स्टेटस चेक करें और समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
10. क्या ऑफलाइन आवेदन संभव है?
आमतौर पर आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाते हैं, CSC से सहायता ली जा सकती है।
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