मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना क्या है?
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों के साथ-साथ राज्य के आम नागरिकों को आकस्मिक दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है। अचानक हुई दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाती है। ऐसे समय में यह योजना परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बनती है।
यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें लाभार्थी को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। दुर्घटना की स्थिति में निर्धारित बीमा राशि सीधे पात्र व्यक्ति या उसके परिवार को दी जाती है। यही कारण है कि इसे सर्वहित बीमा योजना कहा जाता है, क्योंकि इसका लाभ केवल किसानों तक सीमित नहीं है।
योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को समाज के कमजोर और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए लागू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक जोखिम को कम करना है।
- किसानों और आम नागरिकों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा देना
- दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहारा
- राज्य में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना
- गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत प्रदान करना
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना के प्रकार के अनुसार अलग-अलग बीमा राशि प्रदान की जाती है।
बीमा लाभ विवरण
| दुर्घटना की स्थिति | मिलने वाली राशि |
|---|---|
| दुर्घटना में मृत्यु | ₹5,00,000 |
| पूर्ण स्थायी दिव्यांगता | ₹5,00,000 |
| आंशिक स्थायी दिव्यांगता | ₹2,50,000 |
यह राशि एकमुश्त दी जाती है और लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
कौन लोग इस योजना के पात्र हैं?
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- किसान, खेतिहर मजदूर या सामान्य नागरिक
- आयु सीमा 18 से 70 वर्ष के बीच
- दुर्घटना अप्राकृतिक होनी चाहिए
यह योजना सरकारी कर्मचारी, निजी कर्मचारी, बेरोजगार और किसान सभी पर लागू होती है, बशर्ते वे उत्तर प्रदेश के निवासी हों।
योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी दुर्घटनाएं शामिल हैं?
- सड़क दुर्घटना
- बिजली गिरना
- सांप काटना
- डूबना
- आग लगना
- भूकंप या प्राकृतिक आपदा से हुई दुर्घटना
आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों से हुई मृत्यु को इस योजना में शामिल नहीं किया जाता।
क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- दुर्घटना से मृत्यु प्रमाण पत्र
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- एफआईआर की कॉपी
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में आवेदन / क्लेम कैसे करें?
इस योजना में अलग से कोई आवेदन नहीं करना होता। दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा क्लेम प्रक्रिया अपनानी होती है।
क्लेम प्रक्रिया
- दुर्घटना की सूचना स्थानीय थाने में दें
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें
- तहसील या जिला प्रशासन कार्यालय में संपर्क करें
- बीमा क्लेम फॉर्म भरें
- दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा करें
Official Website (UP Government):
https://up.gov.in
क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें?
क्लेम स्टेटस की जानकारी जिला प्रशासन या तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। कुछ जिलों में ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है।
राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट:
https://up.gov.in
बीमा राशि कितने दिनों में मिलती है?
सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने पर आमतौर पर 30 से 60 दिनों के भीतर बीमा राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
क्लेम रिजेक्ट होने के सामान्य कारण
- दस्तावेज़ अधूरे होना
- एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट न होना
- दुर्घटना की श्रेणी में मामला न आना
- गलत बैंक विवरण
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना FAQ
FAQ 1: क्या यह योजना केवल किसानों के लिए है?
नहीं, यह योजना किसानों के साथ-साथ सभी नागरिकों के लिए है।
FAQ 2: क्या इसके लिए प्रीमियम देना पड़ता है?
नहीं, यह पूरी तरह मुफ्त बीमा योजना है।
FAQ 3: दुर्घटना के कितने समय के भीतर क्लेम करना होता है?
आमतौर पर 45 दिनों के भीतर क्लेम करना चाहिए।
FAQ 4: क्या प्राकृतिक मृत्यु पर लाभ मिलता है?
नहीं, केवल दुर्घटना से हुई मृत्यु पर ही लाभ मिलता है।
FAQ 5: आंशिक दिव्यांगता पर कितनी राशि मिलती है?
आंशिक दिव्यांगता पर ₹2,50,000 तक की सहायता मिलती है।
FAQ 6: क्या बैंक खाता अनिवार्य है?
हाँ, राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
FAQ 7: क्या ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है?
अधिकतर मामलों में क्लेम ऑफलाइन ही किया जाता है।
FAQ 8: क्या एक व्यक्ति को दो बार लाभ मिल सकता है?
नहीं, एक दुर्घटना पर एक बार ही लाभ मिलता है।
FAQ 9: किस विभाग से संपर्क करें?
तहसील कार्यालय या जिला प्रशासन से संपर्क करें।
FAQ 10: योजना की जानकारी कहां से मिलेगी?
उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय कार्यालय से।
इस योजना से जुड़ी सभी नवीनतम जानकारी और अपडेट्स पाने के लिए
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