राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य उन गरीब परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करना है जिनके घर का मुख्य कमाने वाला सदस्य अचानक मृत्यु का शिकार हो जाता है। ऐसे परिवारों के सामने अचानक रोज़गार, भोजन, इलाज और बच्चों की पढ़ाई जैसी बुनियादी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।
इस योजना के माध्यम से सरकार पात्र परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि परिवार शुरुआती कठिन समय में खुद को संभाल सके और जरूरी खर्च पूरे कर सके। यह राशि किसी भी प्रकार की किश्तों में नहीं बल्कि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
योजना शुरू करने का उद्देश्य
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उस समय सहारा देना है जब परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य दुनिया छोड़ देता है। ऐसे समय में परिवार के पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं बचता।
- गरीब परिवारों को अचानक आर्थिक संकट से राहत देना
- कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को तत्काल सहायता
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सुरक्षा
- सामाजिक असमानता को कम करना
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत कितनी सहायता मिलती है?
इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को ₹30,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता राशि:
- एक बार में दी जाती है
- सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है
- किसी भी अन्य योजना की राशि से अलग होती है
कुछ राज्यों में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि ₹30,000 ही है।
पात्रता शर्तें क्या हैं?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं।
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए
- मृत व्यक्ति परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य होना चाहिए
- मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- परिवार भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए
- सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी परिवार इसके पात्र नहीं होते
योजना का लाभ किसे दिया जाता है?
योजना के अंतर्गत सहायता राशि मृतक के परिवार के किसी एक सदस्य को दी जाती है, जैसे:
- पत्नी या पति
- बड़ा पुत्र या पुत्री
- अविवाहित मृतक की स्थिति में माता या पिता
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- BPL कार्ड या राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अपने राज्य की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के विकल्प पर क्लिक करें
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरें
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट कर रसीद सुरक्षित रखें
Official Website (UP):
https://nfbs.upsdc.gov.in
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ब्लॉक कार्यालय या तहसील कार्यालय जाएं
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन फॉर्म लें
- फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज़ संलग्न करें
- संबंधित अधिकारी के पास जमा करें
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- Application Status विकल्प पर क्लिक करें
- रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें
Status Check Link (UP):
https://nfbs.upsdc.gov.in/Status.aspx
पैसा कितने दिनों में मिलता है?
आवेदन स्वीकृत होने के बाद सामान्यतः 30 से 45 दिनों के भीतर सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
आवेदन रिजेक्ट होने के सामान्य कारण
- दस्तावेज़ अधूरे या गलत होना
- BPL सूची में नाम दर्ज न होना
- गलत बैंक विवरण
- पात्रता शर्तें पूरी न होना
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े FAQ
FAQ 1: क्या यह योजना पूरे भारत में लागू है?
हाँ, यह केंद्र सरकार की योजना है और सभी राज्यों में लागू है।
FAQ 2: सहायता राशि कितनी मिलती है?
पात्र परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
FAQ 3: क्या आत्महत्या के मामले में लाभ मिलता है?
अधिकांश राज्यों में आत्महत्या के मामलों में लाभ नहीं दिया जाता।
FAQ 4: आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
आमतौर पर मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना चाहिए।
FAQ 5: क्या बैंक खाता अनिवार्य है?
हाँ, सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
FAQ 6: क्या यह बीमा योजना है?
नहीं, यह एक सामाजिक सहायता योजना है।
FAQ 7: आवेदन कहां किया जाता है?
ऑनलाइन वेबसाइट या ब्लॉक कार्यालय में।
FAQ 8: क्या एक परिवार को दो बार लाभ मिल सकता है?
नहीं, एक मृत्यु पर एक बार ही लाभ मिलता है।
FAQ 9: क्या राज्य सरकार अलग से सहायता देती है?
कुछ राज्य अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं।
FAQ 10: योजना की जानकारी कहां से मिलेगी?
राज्य की सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट से।
इस योजना से जुड़ी सभी नवीनतम जानकारी और अपडेट्स पाने के लिए
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