Shramik Mrityu / Durghatna Sahayata क्या है?
Shramik Mrityu / Durghatna Sahayata उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य उन श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनकी मृत्यु दुर्घटना या बीमारी के कारण होती है या जो स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं।
यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे निर्माण मजदूर, सड़क निर्माण में लगे श्रमिक, छोटे उद्योग व दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों के लिए लागू है। योजना का उद्देश्य मृतक या विकलांग श्रमिक के परिवार को आर्थिक बोझ से राहत प्रदान करना और जीवन की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है।
इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW Board) द्वारा किया जाता है। ([Official Portal](https://upbocw.in))
योजना की आवश्यकता
उत्तर प्रदेश में लाखों असंगठित श्रमिक प्रतिदिन जीवन यापन करते हैं। कार्यस्थल पर दुर्घटना, गंभीर बीमारी या मृत्यु के कारण परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इस योजना का उद्देश्य इस कठिन समय में आश्रितों को सहारा देना है ताकि वे बिना आर्थिक दबाव के जीवन यापन कर सकें।
मुख्य उद्देश्य
- निर्माण श्रमिकों के परिवार को मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहारा देना।
- आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- सरकारी कल्याण योजनाओं तक श्रमिकों की पहुँच बढ़ाना।
- आर्थिक सहायता के माध्यम से परिवार की जीवनशैली को बनाए रखना।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
- दुर्घटना में मृत्यु: ₹5,25,000 तक सहायता।
- सामान्य मृत्यु: ₹2,25,000 तक सहायता।
- स्थायी विकलांगता: ₹4,00,000 तक, मासिक किस्तों में।
- 50%-99% विकलांगता: ₹3,00,000 तक।
- 25%-49% विकलांगता: ₹2,00,000 तक।
- अपंजीकृत श्रमिक मृत्यु: ₹1,00,000 तक एकमुश्त।
कौन लाभ उठा सकता है?
- UPBOCW में पंजीकृत श्रमिक।
- पंजीकरण सक्रिय और अंशदान अद्यतन होना चाहिए।
- आश्रित व्यक्ति (पति/पत्नी, माता-पिता, बच्चे) आवेदन कर सकते हैं।
- मृत्यु/दुर्घटना प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है:
- UPBOCW Official Portal पर जाएँ: https://upbocw.in
- रजिस्टर्ड श्रमिक लॉगिन करें या नया पंजीकरण करें।
- “Scheme Apply” सेक्शन में “Death/Disability Assistance” चुने।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और status portal पर चेक करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- श्रमिक का पंजीकरण प्रमाणपत्र / श्रमिक कार्ड
- आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाणपत्र / दुर्घटना रिपोर्ट
- बैंक विवरण
- स्थायी विकलांगता प्रमाण (यदि लागू हो)
FAQ
1. Shramik Mrityu / Durghatna Sahayata का उद्देश्य क्या है?
दुर्घटना या बीमारी में मृत्यु या विकलांगता पर श्रमिकों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
2. केवल पंजीकृत श्रमिक ही लाभ उठा सकते हैं?
हाँ, रजिस्टर्ड श्रमिकों को अधिक सहायता राशि मिलती है; अपंजीकृत श्रमिकों के लिए सीमित राशि।
3. मृत्यु के समय कितनी सहायता मिलती है?
दुर्घटना में मृत्यु: ₹5,25,000, सामान्य मृत्यु: ₹2,25,000।
4. विकलांगता पर सहायता कैसे मिलेगी?
स्थायी विकलांगता: ₹4,00,000 तक। 50%-99% विकलांगता: ₹3,00,000। 25%-49% विकलांगता: ₹2,00,000।
5. आवेदन प्रक्रिया क्या है?
Official portal https://upbocw.in पर आवेदन करें।
6. आवश्यक दस्तावेज़ कौन से हैं?
मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार, बैंक विवरण, दुर्घटना/पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पंजीकरण प्रमाण।
7. सहायता राशि सीधे खाते में आएगी?
हाँ, राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
8. अपंजीकृत श्रमिक के लिए क्या राशि है?
एकमुश्त ₹1,00,000 तक।
9. ऑफ़लाइन आवेदन संभव है?
हाँ, नजदीकी श्रम कार्यालय में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
10. अधिक जानकारी कहां मिलेगी?
Official portal https://upbocw.in और स्थानीय श्रम विभाग कार्यालय से।
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