Kisan Durghatna Bima Yojana: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए दुर्घटना बीमा सुरक्षा
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना Kisan Durghatna Bima Yojana है। यह योजना उन किसानों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है, जो खेती के दौरान या सामान्य जीवन में किसी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
खेती एक ऐसा कार्य है जिसमें जोखिम हमेशा बना रहता है। खेतों में काम करते समय, बिजली, मशीनरी, सड़क दुर्घटना या अन्य कारणों से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में Kisan Durghatna Bima Yojana किसान परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि संकट के समय परिवार पूरी तरह असहाय न हो।
योजना का उद्देश्य
Kisan Durghatna Bima Yojana का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में किसान या उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा देना है।
- किसानों को दुर्घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना
- मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में परिवार को सहायता
- किसानों में सुरक्षा और भरोसे की भावना पैदा करना
- खेती को सुरक्षित और सम्मानजनक पेशा बनाए रखना
Kisan Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत कौन शामिल है?
इस योजना में उत्तर प्रदेश के वे सभी किसान शामिल माने जाते हैं, जिनका नाम राज्य के भू-अभिलेखों में दर्ज है।
- भूमिधर किसान
- सह-खातेदार किसान
- पट्टेदार किसान (कुछ मामलों में)
योजना का लाभ लेने के लिए अलग से बीमा प्रीमियम जमा नहीं करना होता।
बीमा कवर और सहायता राशि
Kisan Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत दुर्घटना के प्रकार के अनुसार सहायता राशि निर्धारित की गई है।
| दुर्घटना की स्थिति | बीमा सहायता राशि |
|---|---|
| दुर्घटना में मृत्यु | ₹5,00,000 |
| पूर्ण स्थायी विकलांगता | ₹5,00,000 |
| आंशिक स्थायी विकलांगता | ₹2,50,000 |
कौन-कौन सी दुर्घटनाएं कवर होती हैं?
- सड़क दुर्घटना
- बिजली गिरने या करंट लगने से
- मशीन या उपकरण से दुर्घटना
- डूबने, आग लगने या प्राकृतिक आपदा से
- जंगली जानवर के हमले से
पात्रता शर्तें
- आवेदक उत्तर प्रदेश का किसान होना चाहिए
- किसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए
- दुर्घटना आकस्मिक होनी चाहिए
- घटना की सूचना समय पर दी गई हो
आवश्यक दस्तावेज
- मृत्यु या दुर्घटना प्रमाण पत्र
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु की स्थिति में)
- एफआईआर या पंचायत रिपोर्ट
- भूमि से संबंधित दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया
Kisan Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत क्लेम की प्रक्रिया सरल रखी गई है।
Official Website:
https://rahat.up.nic.in
- दुर्घटना की सूचना तहसील या संबंधित कार्यालय में दें
- निर्धारित आवेदन फॉर्म भरें
- सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें
- जांच के बाद सहायता राशि स्वीकृत की जाती है
क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें?
क्लेम से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।
Status Check Link:
https://rahat.up.nic.in
क्लेम में देरी के सामान्य कारण
- दस्तावेज अधूरे होना
- दुर्घटना की सूचना देर से देना
- भूमि रिकॉर्ड में नाम न होना
- बैंक विवरण में त्रुटि
FAQs – Kisan Durghatna Bima Yojana
1. Kisan Durghatna Bima Yojana क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जो किसानों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा देती है।
2. बीमा राशि कितनी मिलती है?
दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹5 लाख तक।
3. क्या इसके लिए प्रीमियम देना होता है?
नहीं, किसान को कोई प्रीमियम नहीं देना होता।
4. क्लेम कौन कर सकता है?
किसान स्वयं या मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित।
5. क्लेम की समय सीमा क्या है?
दुर्घटना के बाद यथाशीघ्र सूचना देना आवश्यक है।
6. क्या प्राकृतिक आपदा कवर होती है?
हाँ, कुछ प्राकृतिक आपदाएं कवर होती हैं।
7. पैसा कैसे मिलता है?
राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
8. क्या छोटे किसान भी पात्र हैं?
हाँ, सभी वर्ग के किसान पात्र हैं।
9. स्टेटस कहां से देखें?
आधिकारिक राहत पोर्टल से।
10. समस्या होने पर कहां संपर्क करें?
अपने तहसील या जिला प्रशासन कार्यालय में संपर्क करें।
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