उत्तर प्रदेश Disabled Pension Yojana क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार की Disabled Pension Yojana एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत विकलांग व्यक्ति को मासिक पेंशन के रूप में सहायता दी जाती है, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो सके और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
Disabled Pension Yojana का उद्देश्य
- विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना
- सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर में सुधार
- आर्थिक निर्भरता कम करना
- सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता और सम्मान देना
- विकलांग लोगों की शिक्षा और रोजगार में मदद
UP Disabled Pension Yojana के लाभ
- मासिक पेंशन ₹750 – ₹1500 (सरकार द्वारा तय)
- DBT के माध्यम से बैंक खाते में सीधे राशि
- ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
- आर्थिक सहायता से जीवन स्तर में सुधार
- विकलांग व्यक्तियों को समाज में सम्मान दिलाना
पात्रता मानदंड
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
- विकलांगता 40% या उससे अधिक हो (सरकारी प्रमाण पत्र के अनुसार)
- आय और संपत्ति सीमा सरकार द्वारा तय
- जो पहले ही अन्य पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे पात्र नहीं
आवश्यक दस्तावेज़
- आधिकारिक पहचान (Aadhaar Card, Voter ID, Passport)
- बैंक पासबुक / खाता विवरण
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण / BPL कार्ड (यदि उपलब्ध)
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Disabled Pension Yojana में आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकारिक पोर्टल खोलें: https://sspy-up.gov.in/HindiPages/handicap_h.aspx
- होमपेज पर "Disabled Pension Yojana" लिंक पर क्लिक करें।
- नए आवेदन के लिए "New Registration" विकल्प चुनें।
- व्यक्तिगत जानकारी भरें – नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर।
- स्थायी पता और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें – पहचान, आय प्रमाण, बैंक पासबुक, विकलांगता प्रमाण पत्र।
- फॉर्म जमा करें और एप्लिकेशन नंबर नोट करें।
- आवेदन जमा होने के बाद "Application Status" सेक्शन से स्टेटस चेक करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी ब्लॉक / पंचायत कार्यालय जाएँ।
- Disabled Pension Yojana फॉर्म प्राप्त करें और भरें।
- सभी दस्तावेज़ संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
- DBT के माध्यम से राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
पेंशन राशि और भुगतान
- मासिक पेंशन ₹750 – ₹1500 (सरकारी निर्देशों के अनुसार)
- राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर
- सही दस्तावेज़ और बैंक विवरण होने पर राशि समय पर आती है
UP Disabled Pension Yojana 2026 FAQ
1. Disabled Pension के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
आयु मानदंड सामान्यत: 18 वर्ष से अधिक है।
2. क्या केवल BPL कार्ड धारक आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, आय सीमा मानदंड अनुसार पात्रता तय होती है।
3. क्या उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है?
हाँ, केवल यूपी निवासी पात्र हैं।
4. आवेदन ऑनलाइन कैसे करें?
आधिकारिक पोर्टल: https://sspy-up.gov.in/HindiPages/handicap_h.aspx
5. आवेदन फॉर्म में क्या विवरण भरना होता है?
व्यक्तिगत जानकारी, पता, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण, विकलांगता प्रमाण।
6. आवेदन जमा करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करें?
पोर्टल पर "Application Status" विकल्प से एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें।
7. क्या आवेदन शुल्क लगता है?
नहीं, आवेदन पूरी तरह फ्री है।
8. दस्तावेज़ अपलोड सही नहीं होने पर क्या होगा?
सत्यापन में त्रुटि आने पर आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
9. पेंशन राशि कब तक बैंक खाते में आती है?
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30-45 दिनों में राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर होती है।
10. आवेदन ऑफलाइन भी स्वीकार किए जाते हैं?
हाँ, ब्लॉक / पंचायत कार्यालय पर फॉर्म जमा कर सकते हैं।
11. आवेदन सुधारने का विकल्प है?
पोर्टल पर "Edit Application" विकल्प उपलब्ध है।
महत्वपूर्ण सुझाव
- सभी विवरण सही और पूर्ण भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करने से पहले स्कैन और चेक करें।
- आवेदन जमा होने के बाद प्रिंट आउट और स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें।
- समय सीमा से पहले आवेदन करें।
- सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या ब्लॉक कार्यालय से ही जानकारी लें।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश Disabled Pension Yojana 2026 विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली एक भरोसेमंद योजना है। सही और समय पर आवेदन करने से पेंशन सीधे बैंक खाते में आती है और जीवन स्तर सुरक्षित रहता है। इस योजना से जुड़ी हर जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए SarkariYojna99.com पर विज़िट करें।
